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Jaipur Police Forcibly Ended The Sit In Of Martyrs Wives Bjp Mp Kirorilal Meena Health Deteriorated 1678446838

सीएम अशोक गहलोत।
सीएम अशोक गहलोत।– फोटो : सोशल मीडिया

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दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिलहाल समन नहीं जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को आदेश दिया है कि मामले की जांच कर 25 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करें। अब मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

सार्वजनिक बयान देकर छवि खराब की-गजेंद्र सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सीएम अशोक गहलोत को समन जारी करने पर 23 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शेखावत ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत ने एसओजी जांच में उनके खिलाफ सबूत सामने आने का सार्वजनिक बयान देकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया है। उनके परिजनों पर भी आरोप लगाए गए हैं।संजीवनी क्रेडिट सोसायटी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रहदूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संजीवनी क्रेडिट सोसायटी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। 21 मार्च को लगाई गई याचिका में क्षेत्राधिकार का मामला उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि मल्टीस्टेट सोसायटी होने के कारण अनियमित जमा पर प्रतिबंध योजना अधिनियम 2019 की धारा के तहत जांच सीबीआई को सौंपी जाए। गुजरात में ऐसे प्रकरण केंद्रीय जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि राजस्थान में सोसायटी के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज केस की जांच एसओजी कर रही है।
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