कोटपूतली-बहरोड़ जिले के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में 14 वर्ष पूर्व हुए हमले के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट कोटपूतली ने शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि न्याय में देरी हो सकती है, किंतु अंधेर नहीं होता।
अभियोजन अधिकारी डॉ. पंकज यादव ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र भैरूलाल निवासी टसकोला, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामकरण निवासी फतेहपुरा तथा राकेश सिंह पुत्र रोहिताश सिंह निवासी ढाणी दुलेसिंह की (बड़नगर) को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया।
यह प्रकरण जून 2012 का है, जब आधी रात को अभियुक्त मेजर डी.आई. गाड़ी में सवार होकर परिवादी बनवारी लाल के घर पहुंचे थे और बेसबॉल डंडों, लोहे के सरियों व धारदार हथियारों से सो रहे परिवार पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
घटना की रिपोर्ट प्रागपुरा थाना पुलिस में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की प्रभावी पैरवी, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी माना। आर्थिक दंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



