दिसंबर 2013 में बड़नगर जोहड़ी स्टैंड के समीप हुए सनसनीखेज जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-1 राजेश कुमार ने आरोपी राकेश सिंह पुत्र रोहिताश सिंह निवासी ढाणी दुल्लेसिंह वाली, तन बड़नगर, थाना प्रागपुरा को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण के अनुसार, तुलसीपुरा निवासी दिनेश सिंह ने 13 दिसंबर 2013 को SMS अस्पताल में उपचार के दौरान दिए बयान में बताया था कि वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना की शाम वह अपने साथियों रमेश चौधरी और झाबरमल जाट के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था।
बड़नगर जोहड़ी स्टैंड के पास पीछे से आई मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों अजय सिंह, राकेश सिंह और एक अन्य ने उनकी बाइक रुकवाकर अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि अजय सिंह ने लाठी से दिनेश के पैर पर वार किया, जबकि राकेश सिंह ने तलवार से लगातार प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उसके सिर, हाथ और पैर पर गहरी चोटें आईं तथा बायां कान तलवार की चोट से लगभग कट गया। बीच-बचाव करने पर रमेश और झाबरमल को भी चोटें पहुंचीं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने बताया कि सुनवाई के उपरांत एडीजे राजेश कुमार ने आरोपी राकेश सिंह को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। सह अभियुक्त अजय सिंह को 26 सितंबर 2025 से फरार घोषित किया जा चुका है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल आरोपी राकेश सिंह की भूमिका तक सीमित है, जबकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। करीब 12 वर्ष पुराने इस मामले में आए फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





