व्यापारियों को मिली राहत, 1 अप्रैल से बदल जाएगा यह नियम

Capture 2021 03 31 06.10.39

न्यूज़ चक्र । मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राज्य की सीमा के भीतर माल परिवहन हेतु ई-वे बिल जारी करने की अनिवार्यता की सीमा को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।


इस सम्बंध में राज्य कर मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है । अधिसूचना में बताया गया है कि 1 अप्रेल 2021 से 1 लाख रुपये तक के माल परिवहन के लिए अब ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आदि को इस छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।


    Discover more from News Chakra

    Subscribe to get the latest posts sent to your email.

    Categories:
    NEWS CHAKRA