मुख्यमंत्री कृषक योजना

मुख्यमंत्री कृषक योजना: तारबंदी के लिए योजना में मिलता है अनुदान, 5 हजार किसानों ने उठाया लाभ

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News Chakra. मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत 5 हजार से अधिक किसान 17 करोड़ रूपए की सहायता प्राप्त कर चुके हैं। यह योजना आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचा रही है। इसके साथ ही दुर्घटना के कारण मृत्यु या शारीरिक रूप में अपंगता के मामले में यह योजना पंजीकृत किसान को वित्तीय लाभ भी प्रदान करती है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है। योजना में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों की जानवरों से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी पर अनुदान दिया जाता है। योजना से किसान अपने खेतों में तारबंदी कर रहे हैं, जिससे फसलों का नील गाय, आवारा पशु और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाव हो रहा है। इससे किसानों के फसल उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, जिससे आय भी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री कृषक योजना, महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत गत 4 वर्षों में ( December 2018 से अब तक ) तारबंदी के लिए 5,827 किसानों को 17 लाख 402 मीटर तारबंदी के लिए 17.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 में अलग से कृषि राज्य बजट पेश किया। इसमें की गई घोषणा के अनुसार, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर की तारबंदी पर 35 हजार से अधिक किसानों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर हो। इससे कम भूमि होने पर दो या अधिक किसान, जिनके पास 1.5 हेक्टेयर या अधिक भूमि होने पर 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए 48 हजार रुपये तक और अन्य श्रेणी के कृषकों को 40 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कृषक योजना: कृषकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

वर्ष 2022-23 से राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में तारबंदी में आवेदन की प्रक्रिया 30 मई 2022 से पूर्णत: ऑनलाइन कर दी गयी है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसानों को अधिकतम 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल के साथ बैंक पासबुक की प्रति के भी देनी होगी।

योजना अथवा आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा किसान कॉल सेंटर के नि: शुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-1551 पर बात कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक योजना, महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

कृषि क्षेत्र में महिलाएं परंपरागत ढंग से जुताई, बीज बुवाई, फसल सिंचाई, निराई-गुड़ाई, खरपतवार और फसल कटाई जैसे अनेक कार्यों में अग्रिम भूमिका निभाती है। महिलाओं की इसी महती भूमिका को अधिक प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए 1 दिसम्बर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा हैं। जिससे न केवल कृषि में महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान बढ़ेगा।

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महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन और राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण जैसे कई मिशनों के माध्यम से राज्य में महिलाओं को मूंग, मोठ, उड़द, सरसों ज्वार, जई, बाजरा जैसी कई प्रकार की फसलों के निःशुल्क बीज के मिनीकिट वितरण किए जा रहे हैं जिससे न केवल कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान बढ़ेगा।

योजना के तहत 54 लाख से अधिक महिला किसान हुई लाभान्वित

कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा गत 4 वर्षों में रबी एवं खरीफ सीजन में कुल 54 लाख 30 हजार 781 महिला किसानों को निःशुल्क बीज की मिनीकिट का वितरण किया जा चुका हैं। जिसमें से वर्ष 2022-23 में अब तक 26 लाख 6 हजार 977 महिला किसानों को निःशुल्क मिनी किट वितरण की गई है।

कानाराम ने बताया कि मिनीकिट के वितरण से बेहतर परिणाम निकल कर आ रहे हैं। इससे न केवल राज्य में खरीफ की फसलों का उत्पादन बड़ा हैं बल्कि रबी में भी इस बार ज्यादा क्षेत्र में बुवाई की गयी हैं। इससे राज्य की सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि होने के साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

वितरण के लिए पात्रता-

कृषि आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत मिनीकिट के वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जा रही हैं। साथ ही मिनीकिट महिला के नाम से दिए जाएंगे, चाहे भूमि महिला के पिता, पति, ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनीकिट का एक ही पैकेट दिया जाएगा।

लाभार्थी कृषक ऐसे प्राप्त कर सकते है मिनीकिट-

कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि मिनीकिट का वितरण संबंधित कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने कहा कि मिनीकिट का वितरण जन आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जा रहा है। किसान अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते है या किसान कॉल सेंटर के निःशुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-1551 पर बात कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Watch Latest News Chakra.

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