पंचायतीराज आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए आबकारी विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में प्रागपुरा क्षेत्र में सोमवार को अभियान चलाकर शराब के ठेकों को सील किया गया। कार्रवाई का उद्देश्य चुनाव के दौरान लागू सूखा दिवस के नियमों का पालन करवाना और अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाना रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता तथा जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद गर्ग के निर्देशानुसार, डीएसपी ईपीएफ राजेश कुमार और एईओएपीएफ विनोद महला के मार्गदर्शन में विभागीय कार्रवाई की गई। आबकारी थाना प्रागपुरा के पीओ रमेश गुर्जर द्वारा गठित विभिन्न टीमों ने एएसआई पदम सिंह शेखावत और अन्य कार्मिकों के साथ अभियान में भाग लिया।

निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के द्वितीय चरण में संबंधित क्षेत्रों और पांच किलोमीटर की परिधि में 26 अक्टूबर शाम 6 बजे से 28 अक्टूबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। तृतीय चरण में 1 नवंबर शाम 6 बजे से 3 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस लागू रहेगा।

वहीं, सरपंच एवं पंच चुनाव के द्वितीय चरण में 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक और तृतीय चरण में 3 नवंबर शाम 6 बजे से 5 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। 20 नवंबर को मतगणना के दिन भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस की पालना करनी होगी।
विभागीय आदेशों के अनुसार सूखा दिवस के दौरान शराब की दुकानों, मदिरा गोदामों, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और क्लब बार में शराब की बिक्री, परिवहन एवं भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग ने चुनाव अवधि में नियमों की सख्ती से पालना करवाने और अवैध शराब के कारोबार पर निगरानी बनाए रखने की बात कही है।