पंचायती राज चुनाव में प्रत्याशियों के लिए पदवार अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है। सरपंच प्रत्याशी 1 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य 1.50 लाख रुपये तथा जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 3 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

प्रत्याशियों को प्रचार सामग्री, वाहन, सभाओं सहित चुनावी गतिविधियों पर होने वाले खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

सार्वजनिक या निजी स्थानों पर पोस्टर, बैनर व होर्डिंग लगाने के लिए संबंधित प्रशासन अथवा संपत्ति मालिक की अनुमति आवश्यक होगी। मतदान केंद्र के आसपास प्रचार को लेकर भी निर्वाचन नियमों की पालना करनी होगी।
निर्धारित खर्च सीमा से अधिक व्यय अथवा आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी लागू रहेंगे।