
न्यूज़ चक्र, कोटपूतली। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल ने मकर संक्रांति पर्व पर जिले में करंट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी आदेश के मुताबिक मकर संक्रांति के अवसर पर कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पतंग उड़ाए जाने पर दिशा निर्देश तय किए गए हैं।
जिला कलेक्टर कार्यालय के मुताबिक वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन में आया है। जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के संपर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करंट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है।
उन्होंने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मध्यनजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाइना निर्मित सिंथेटिक मेटेरियल से बने हुए एवं अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।
जिला कलेक्टर के मुताबिक इस प्रकार के धागे एवं मांझे का पतंगबाजी के लिए कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग व विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 31 जनवरी तक प्रभावशील रहेगा।
Discover more from News Chakra
Subscribe to get the latest posts sent to your email.