
न्यूज चक्र (रमेशचंद्र) नीमराना। क्षेत्र के गांव जैतपुर निवासी कृष्ण कुमार यादव उर्फ पप्पू को 21 नवंबर 2020 को पत्नि सरिता यादव की हत्या के मामले मे भिवाड़ी के चौपानकी पुलिस थाना ने गिरफ्तार किया था।

पूरा मामला यह था कि 20 नवंबर 2020 को गाँव पथरेडी निवासी सत्यसिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई की कि मुझे सूचना मिली की बोरे में एक लाश पडी है वहाँ जाकर देखा तो नाले में एक गद्दे की खोल में एक अज्ञात औरत की डैड बाड़ी बंधी हुई पडी थी व सिर से खून निकल रहा था जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष के लगभग है रंग गौरा व नाक में छेद है
जिसकी सूचना पर पुलिस ने अपराध अंतर्गत धारा 302,201 तथा 120 बी भा. द. सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मृतक महिला के पति कृष्ण उर्फ पप्पू को दूसरे दिन अपनी पत्नि सरिता की हत्या में गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी कृष्ण कुमार यादव के अधिवक्ता राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट भारत यादव व पंकज यादव ने बताया कि कल 28 अप्रैल 2025को राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायधीश उमाशंकर व्यास ने द्वित्तीय ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को यह कहते हुए ज़मानत पर रिहा किया कि अभियुक्त के विरुद्ध अपनी पत्नि की हत्या कर शव नाले में डालकर साक्ष्य विलोपित करने का आरोप है।

सभी मह्त्वपूर्ण गवाहों के बयान हो चुके है, अभियुक्त करीब साढ़े चार वर्ष से अभिरक्षा में है। अंतिम स्टेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से 311 दण्ड प्रकिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया गया है तदनुसार विचारण में अभियोजन के कारण ही विलंब कारित हो रहा है अतः प्रकरण के तथ्यों, परस्थितियों, प्रस्तुत तर्को एव प्रार्थी अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को ज़मानत लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
आरोपी की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट भारत यादव व एडवोकेट पंकज यादव ने पैरवी की।
आरोपी व्यक्ति उस समय मानेसर कंपनी में कार्य करता था जबकि उनकी पत्नी भिवाड़ी कंपनी में कार्य करती थी दोनों भिवाड़ी के पथरेड़ी की सब्बीर कॉलोनी में कमरा किराए पर लेकर रहते थे उनके बच्चे महिला के पीहर डूमरोली अपने मामा के घर कोरोना काल रह रहे थे। पत्नी के चरित्र पर संदेह को लेकर पति के द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया था।