lock_down_order_30.04.2021: बेवजह घूमते मिले तो, रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारनटीन

राज्य में 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा

न्यूज़ चक्र, कोटपूतली। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू की अवधि को 17 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। 3 मई से 17 मई तक की इस अवधि को राज्य सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है।

राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रदेश में वर्तमान पॉजिटिविटी दर लगभग 21% दर्ज की गई है और प्रदेश के अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों हेतु ऑक्सीजन आईसीयू बेड 90 से 95 प्रतिशत उपयोग में आ रहे हैं। कोरोनावायरस की श्रृंखला को तोड़ने हेतु 17 मई सोमवार 5:00 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है।

मौके पर होगी कोरोना जांच, रिपोर्ट नेगेटिव आने तक रहना होगा क्वॉरंटाइन

राज्य सरकार ने पूर्व में जारी कोरोना गाइडलाइन के अधिकतर निर्देशों और आदेशों को यथावत रखते हुए कुछ नए महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। अब बाजार में बेवजह घूमने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। गाइड लाइन में कहा गया है कि बेवजह घूमने वालों की कोराना जांच करवाई जाएगी और जब तक आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी तब तक ऐसे व्यक्ति को संस्थागत क्वॉरंटाइन रखा जाएगा।

शादी समारोह 17 मई के पश्चात आयोजित करने की दी सलाह

महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कोरोना गाइडलाइन के द्वारा राज्य सरकार ने 3 मई से 17 मई के बीच आयोजित होने वाली शादी समारोह के लिए आयोजकों को यह आयोजन 17 मई के पश्चात आयोजित करने की सलाह दी है। विवाह समारोह के लिए 31 व्यक्तियों के साथ 3 घंटे की समय अवधि में पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को 31 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा।

पढ़िए, राज्य सरकार द्वारा 3 मई से 17 मई तक जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कोरोना गाइडलाइन…

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  • Vikas Verma

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